प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों की पैरोल याचिका मंजूर कर ली है। पैरोल मिलने के बाद दोनों अपने छोटे भाई आबान के जनाजे और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे।
पैरोल की अर्जी अतीक अहमद की बहन परवीन कुरैशी की ओर से दाखिल की गई थी। मामले में अधिवक्ता सैयद सफदर अली काजमी और शादाब अली ने पैरवी की। न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पैरोल मंजूर करने का आदेश दिया।
अदालत ने पैरोल के दौरान कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। दोनों भाइयों को इस अवधि में किसी भी प्रकार से मीडिया से बातचीत नहीं करने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनकी आवाजाही तय शर्तों और सुरक्षा व्यवस्था के तहत होगी।
छोटे भाई आबान के निधन के बाद परिवार की ओर से अंतिम संस्कार में दोनों भाइयों की मौजूदगी के लिए अदालत से राहत मांगी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उमर और अली अपने भाई को अंतिम विदाई दे सकेंगे।


