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Saturday, August 1, 2026

माओवादी सदस्य सुनील रविदास को 10 वर्ष की सजा, एटीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित एटीएस कोर्ट ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े आरोपी सुनील रविदास उर्फ कमलेश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश एटीएस ने सुनील रविदास को गिरफ्तार किया था। वह जनपद चंदौली का निवासी है और उस पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन की गतिविधियों में शामिल रहने तथा भारत सरकार के विरुद्ध साजिश रचने का आरोप था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित किया। एटीएस की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस फैसले को माओवादी गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण सफलता बताया है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य में राष्ट्रविरोधी और प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

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