लखनऊ। अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी, के मामले में एलडीए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संबंधित इमारत को अवैध मानते हुए उसके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं।
एलडीए कोर्ट ने बिल्डिंग मालिक को 15 दिन का समय दिया है, ताकि वह स्वयं भवन को गिरा सके। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि निर्धारित अवधि में भवन नहीं हटाया गया, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि एलडीए को भवन गिराना पड़ा, तो ध्वस्तीकरण का पूरा खर्च बिल्डिंग मालिक से वसूला जाएगा।
गौरतलब है कि अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे थे। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई।
एलडीए का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली इमारतों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा तथा नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


