– लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
लखनऊ। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को विधान भवन स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में राज्य सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड, उत्तर प्रदेश की दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह, न्याय, समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने भाग लिया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि एआरटी अधिनियम, 2021 एवं सरोगेसी अधिनियम, 2021 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए जनपदीय समुचित प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए कि वे संबंधित परिसरों का शीघ्र निरीक्षण कर आवश्यक अभिलेखों सहित निरीक्षण रिपोर्ट राज्य समुचित प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं, ताकि लंबित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।
बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन तो किया है, लेकिन पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है, उन्हें 15 दिन का अंतिम अवसर दिया जाएगा। निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न करने पर संबंधित आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
बैठक में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि तथा एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।


