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Friday, April 17, 2026

आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर 10 जून तक धारा-163 लागू

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शाहजहांपुर। जनपद में आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने एहतियातन पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 16 अप्रैल से 10 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इस अवधि में कई बड़े पर्व—परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा (1 मई) और ईद-उल-जुहा (27 मई)—मनाए जाएंगे। इसके साथ ही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया (25-27 अप्रैल), जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा (3 मई) और लेखपाल मुख्य परीक्षा (21 मई) भी प्रस्तावित हैं। इन आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आदेश के तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार का जुलूस, भीड़ एकत्र करना या शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए अफवाहों से दूर रहने की भी सलाह दी है।

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