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Monday, February 23, 2026

गैंगस्टर एक्ट में जुबेर खान की 23 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

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कायमगंज/फर्रुखाबाद: गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत आरोपी बनाये गए जुबेर खान की 23 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क कर लिया। जिलाधिकारी (District Magistrate) के आदेश पर की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर कायमगंज तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर, प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी, राजस्व विभाग की टीम और भारी पुलिस बल के साथ सोमवार दोपहर बाद गढ़ी नूरखा गांव पहुंचे।

मोहल्ला गढ़ी इज्जत निवासी जुबेर खान की संपत्ति कुर्क किए जाने की विधिवत मुनादी कराई गई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। कुर्क की गईं संपत्तियों में शामिल हैं गढ़ी नूरखा स्थित विशाल आवासीय भवन,मऊ रशीदाबाद में स्थित करोड़ों रुपये मूल्य के बड़े गोदाम, लखनपुर क्षेत्र की कीमती कृषि भूमि,बैंक खातों में जमा नकदी।

कई लग्जरी एवं व्यावसायिक वाहन

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अचल संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 22.35 लाख रुपये तथा चल संपत्तियों का मूल्य 69,623 रुपये आंका गया है। अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद कुल मूल्यांकन में वृद्धि संभव है। जांच में सामने आया है कि जुबेर खान एक संगठित गिरोह का संचालन करता था। उस पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और फर्जी जीएसटी नंबर के जरिए अवैध व्यापार कर संपत्ति अर्जित करने के कई मामले दर्ज हैं।पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए अपनी मां रुखसाना के नाम पर बेनामी संपत्तियां खरीदी थीं। जांच में इन संपत्तियों के लिए किसी वैध आय स्रोत का प्रमाण नहीं मिला।

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