कोर्ट ने दोषी पर लगाया चालीस हजार रूपये का जुर्माना
साक्ष्य न मिलने पर दंपत्ति सहित साथी दोष मुक्त
फर्रुखाबाद: फर्रुखाबाद विशेष न्यायाधीश (special judge) पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी की ने अपहरण व दुष्कर्म (kidnapping and rape) के मामले में युवक को दोषी ठहराया है जबकि दंपत्ति सहित तीन को दोष मुक्त कर दिया है दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया दोषी पर चालीस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है जहानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने पुत्री के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दंपत्ति, पुत्र सहित चार के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि 3 फरवरी 2017 को गांव का प्रशांत उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया इसमें प्रशांत के मां बाप सहित एक साथी ने सहयोग किया ग्रामीण ने जहानगंज थाना में कई बार शिकायत की पर कोई कार्यवाही नहीं हुई 22 फरवरी को एसपी से शिकायत करने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार व प्रदीप सिंह ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए प्रशांत को पास्को एक्ट के मामले में दोषी ठहराया है जबकि साक्ष्य न मिलने पर दोषी के मां बाप व साथी को दोष मुक्त कर दिया है दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया चालीस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है जुर्माना अदा ना करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।


