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Friday, January 23, 2026

नाबालिग से दुष्कर्म में युवक पर दोष सिद्ध, 20 जनवरी को होगी सजा

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फर्रुखाबाद: नाबालिग के साथ दुष्कर्म (raping) करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम मेराज अहमद ने आरोपी युवक (Youth) को दोषी ठहराया है दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है 20 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी शमसाबाद थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने कायमगंज थाना क्षेत्र के पापड़ी गांव निवासी सलमान अपने भांजे के खिलाफ बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसमें कहा था कि 7 मई 2017 की सुबह वह अपनी पत्नी के साथ घर के बरामदे में सो रहा था जबकि उसकी 10 वर्षीय पुत्री आंगन में सो रही थी उसका भांजा सलमान जो घर की छत पर लेटा था सुबह करीब चार बजे वह छत से नीचे उतर आया बेटी का मुंह दबाकर उसे कमरे में खींच ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया बेटी की चीख-पुकार सुनकर वह जाग गया तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था।

बेटी को गंभीर अवस्था में पहले निजी अस्पताल कायमगंज ले जाया गया, इसके बाद आवास विकास फर्रुखाबाद में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चला पुलिस ने युवक के खिलाफ पास्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की विवेचक ने विवेचना पुरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे न्यायधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए युवक को दोषी ठहराया है दोषी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है 20 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।

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