नई दिल्ली। वक्फ कानून को लेकर देशभर में उठ रही आपत्तियों के बीच अब इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस कानून के खिलाफ अब तक कुल 6 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, जिनमें जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वक्फ अधिनियम 1995 संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से संरक्षण) का उल्लंघन करता है। याचिकाओं में वक्फ बोर्डों को मिले विशेष अधिकारों और उनके द्वारा संपत्तियों पर किए जा रहे दावों को पक्षपातपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है।
कई याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, ऐसे में किसी एक धर्म के लिए विशेष रूप से बनाया गया कानून न केवल असमानता को बढ़ाता है, बल्कि अन्य समुदायों के अधिकारों का हनन भी करता है।
सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मामले पर शीघ्र विचार किया जाएगा।