फिरोजाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या 9 ने करीब 2 वर्ष पुराने मामले में अभियुक्त को निर्दोष पाते हुए उसे दोषमुक्त किया है
मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का है अभियुक्त के विरूद्ध, थाना शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद द्वारा अंतर्गत धारा 363,366 भा०द०सं० में मुकदमा पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया
अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोप को अभियोजन पक्ष पूरी तरह से युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।पूरे मामले की प्रहर्वी कर रहे अधिवक्ता मिथुन बघेल के द्वारा इस मालमे को समझ कर अभियुत को लगे आरोप न्याय की भूमिका के साथ न्याय दिलवाया
क्या कुछ कहा अधिवक्ता मिथुन बघेल ने पूरे मामले को समझ के व्यक्ति की पैरवी की जाती है सच की जीत होती है


