इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा पर एकल पीठ के आदेश से लगी रोक को हटा दिया है। डबल बेंच ने आयोग की स्पेशल अपील पर सुनाया कि आयोग निर्धारित समय पर परीक्षा आयोजित कर सकता है, लेकिन परिणाम घोषित नहीं करेगा।
मामले में याचियों का दावा था कि आयोग ने 609 रिक्तियों के अनुपात में योग्य उम्मीदवारों का चयन सही ढंग से नहीं किया और आरक्षित श्रेणी के उच्च मेरिट वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित सूची में शामिल नहीं किया।
कोर्ट ने यूपीपीएससी को निर्देश दिया कि,
प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची को दोबारा तैयार किया जाए।
माइग्रेशन सिद्धांत का पालन किया जाए, ताकि आरक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों के अधिकार सुनिश्चित हों।
मुख्य परीक्षा अब 28 और 29 सितंबर 2025 को प्रस्तावित है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले पर रोक हटाते हुए आयोग को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है।



