लखनऊ। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। यह नई नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। सरकार के इस फैसले का सीधा असर प्रदेश में देशी शराब की कीमतों और दुकानों के आवंटन प्रणाली पर पड़ेगा।
1 अप्रैल से महंगी होगी देशी शराब
नई नीति के तहत 36 प्रतिशत अल्कोहल वाली देशी शराब की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। जानकारी के अनुसार, देशी शराब के दाम में लगभग 5 से 8 रुपये तक की वृद्धि होगी।
वर्तमान कीमत: 165 रुपये
संभावित नई कीमत: 173 रुपये
हालांकि अन्य श्रेणियों की शराब — जैसे अंग्रेजी और बीयर — के दामों में फिलहाल कोई संशोधन नहीं किया गया है।
सरकार ने शहरी क्षेत्रों में देशी शराब की दुकानों के कोटे में कटौती करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य अनियंत्रित बिक्री पर अंकुश लगाना और सामाजिक संतुलन बनाए रखना बताया जा रहा है।
नई आबकारी नीति के तहत फुटकर शराब दुकानों का आवंटन अब पारदर्शी ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इससे मनमानी और पक्षपात की शिकायतों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय राजस्व संतुलन, सामाजिक नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। साथ ही अवैध शराब पर नियंत्रण और लाइसेंस प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने पर भी जोर दिया गया है।
आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता
नई आबकारी नीति को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। 1 अप्रैल से लागू होने वाली यह नीति प्रदेश की शराब व्यवस्था और राजस्व ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।






