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Saturday, November 15, 2025

यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: पेंशन अपने आप मिलेगी, लेखपाल बनने का रास्ता आसान; किरायानामा, श्रम कानून, गन्ना मूल्य और उद्योग निवेश सहित कई अहम निर्णय

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में आम जनता, किसानों, नौजवानों और उद्योग जगत से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का सीधा असर प्रदेश के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। सबसे बड़ा फैसला वृद्धावस्था पेंशन को लेकर हुआ है, वहीं लेखपाल बनने का रास्ता भी अब और आसान हो गया है। इसके अलावा किरायानामा स्टांप शुल्क, श्रम कानूनों में राहत, गन्ना मूल्य वृद्धि, उद्योग निवेश और सोलर पंपों की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए।

बिना आवेदन मिलेगी पेंशन, फैमिली आईडी से स्वतः चयन

कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। ‘एक परिवार-एक पहचान’ फैमिली आईडी प्रणाली से पात्र नागरिकों का स्वतः चयन होगा।

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों की सूची स्वचालित रूप से तैयार होगी और विभाग एसएमएस, व्हाट्सऐप व फोन कॉल के जरिए सहमति लेकर पेंशन स्वीकृत करेगा। जिनकी डिजिटल सहमति नहीं मिलेगी, उनके घर जाकर पुष्टि की जाएगी। इससे लाखों ऐसे वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे जो प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण अब तक योजना से वंचित थे।

किरायानामा स्टांप शुल्क में 90% तक कमी, टोल-खनन पट्टे नहीं शामिल

कैबिनेट ने एक वर्ष तक के मानक किरायानामा विलेखों पर लगने वाले स्टांप शुल्क में 90 फीसदी कमी को मंजूरी दी है। इसके साथ 10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायनामों की रजिस्ट्री पर शुल्क की अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है।

यह छूट औसत वार्षिक किराया 10 लाख रुपये तक वाले किरायानामों पर लागू होगी। हालांकि, राजस्व हानि की आशंका को देखते हुए टोल और खनन पट्टों को इस राहत से बाहर रखा गया है।

20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन से छूट

छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने अधिष्ठान पंजीयन की बाध्यता समाप्त कर दी है। अब 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा।

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि 1962 के दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में संशोधन के बाद यह कानून केवल 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इसके साथ ही क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, आर्किटेक्ट ऑफिस, कर सलाहकार, तकनीकी व सेवा आधारित प्रतिष्ठानों को भी कानून के दायरे में शामिल किया गया है, जिससे कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य परिस्थितियां मिलेंगी।

गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी, किसानों को बड़ा लाभ

कैबिनेट ने गन्ना मूल्य वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब अगेती प्रजाति के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया है।

गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के अनुसार मिल गेट तक ढुलाई कटौती की दर 60 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किमी (अधिकतम 12 रुपये) तय की गई है। गन्ना समितियों का अंशदान 5.50 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा।

अब चैनमैन भी बन सकेंगे लेखपाल, दो प्रतिशत पद प्रमोशन से भरेंगे

कैबिनेट ने लेखपाल सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी देते हुए चैनमैन के लिए प्रमोशन का रास्ता खोल दिया है। अब लेखपाल के कुल पदों में से 2% पद योग्य चैनमैन को पदोन्नति से दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रमोशन के लिए चैनमैन का मूल नियुक्ति इसी पद पर होना आवश्यक है और कम से कम छह वर्ष की सेवा तथा इंटरमीडिएट योग्यता होना जरूरी होगा।

अशोक लीलैंड के ई-व्हीकल संयंत्र के लिए 66 करोड़ का अतिरिक्त निवेश मंजूर

स्कूटर इंडिया की जमीन पर बनी अशोक लीलैंड लिमिटेड की ईवी यूनिट में 66 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को लेकर संशोधित एलओसी जारी करने को मंजूरी दे दी गई। इससे कंपनी को मिलने वाली सब्सिडी की राशि भी बढ़ जाएगी।

मुख्य सड़क से 2.5 किमी अंदर भी बन सकेंगे प्लेज पार्क, एमएसएमई को बढ़ावा

एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि अब 15 एकड़ या अधिक क्षेत्र में मुख्य सड़क से ढाई किलोमीटर भीतर भी प्लेज पार्क बनाए जा सकेंगे। सरकार सड़क निर्माण से लेकर भूमि अधिग्रहण तक सभी सुविधाएं देगी।

सात मीटर चौड़ी सड़क पर केवल ग्रीन (ऑरेंज) श्रेणी की इकाइयां ही लग सकेंगी, जबकि 12 मीटर सड़क पर सभी श्रेणियों की इकाइयां स्थापित होंगी।

प्रदेश में लगेंगे 40,521 नए सोलर पंप, बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित

पीएम–कुसुम योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 40,521 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। अभी तक 63,345 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं, जिनसे 1.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता और 5483 लाख यूनिट ऊर्जा की बचत हो रही है।

किसानों को टेंडर मूल्य पर 60% अनुदान मिलेगा और टोकन राशि के रूप में 5000 रुपये जमा कर आवेदन किया जाएगा।

न्यायिक अधिकारियों को 10 लाख तक वाहन एडवांस

कैबिनेट ने न्यायिक अधिकारियों के लिए वाहन खरीद पर एडवांस की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। यह राशि 5% ब्याज दर पर उपलब्ध होगी।

यह सभी फैसले प्रदेश में जनसुविधाओं, रोजगार, उद्योग विकास और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

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