महिलाओं को देना होगा पिता पक्ष का जाति प्रमाणपत्र, 4543 पदों पर होगी भर्ती
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दारोगा भर्ती परीक्षा के लिए नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत आरक्षण का लाभ केवल पिता पक्ष के जाति प्रमाणपत्र पर ही मान्य होगा। अब महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए पिता पक्ष का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को फिजिकल और स्क्रूटनी के दौरान मूल डिग्री दिखानी होगी। बिना मूल प्रमाणपत्र के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।
यह भर्ती दारोगा और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के रूप में की जाएगी। कुल 4543 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
भर्ती बोर्ड के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2025 तय की गई है। इस तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ही चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव खासकर महिला अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक कई मामलों में विवाह के बाद पति पक्ष का जाति प्रमाणपत्र मान्य किया जाता रहा है। नए नियम से भविष्य में विवाद की संभावनाएं कम होंगी।