अपर जिला जज ने प्रत्येक को 17 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
फर्रुखाबाद: अपर जिला (upper district) एवं सत्र न्यायाधीश (judge) (विशेष ईसी एक्ट) तरुण कुमार सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 17-17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में मुन्नू पुत्र नत्थूलाल, सोवरन सिंह और हंसना उर्फ कमलेश पुत्रगण मुन्नू, निवासी दानमंडी जहानगंज शामिल हैं। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
मामला करीब 11 वर्ष पुराना है। 23 जुलाई 2014 को थाना जहानगंज के रामबरन पुत्र रामफेरे ने पुलिस को मौखिक सूचना दी थी कि सुबह करीब 8 बजे खेत की मेड़ काटने को लेकर विपक्षी पक्ष के साथ विवाद हुआ। आरोप है कि मुन्नू, सोवरन और हंसना उर्फ कमलेश ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से रामबरन, उनके पिता रामफेरे और मां गुड्डी देवी पर हमला कर दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रामफेरे की मौत हो गई। शुरू में यह मामला एनसीआर में दर्ज हुआ था, लेकिन मृत्यु होने पर इसे गैर इरादतन हत्या की धारा में परिवर्तित कर दिया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलीलों और शासकीय अधिवक्ता की पैरवी सुनने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।