महिला से चैन व मंगलसूत्र लूट के मामले में आया फैसला
फर्रुखाबाद: साल 2016 में महिला के गले से सोने की चैन और मंगलसूत्र लूटने के मामले में विशेष न्यायाधीश (special judge) (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) शैलेन्द्र सचान की अदालत ने सुनार सहित दो लुटेरों (Two robbers) को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल (Punishment) के कठोर कारावास और तीस-तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं चोरी का माल रखने के मामले में एक अन्य आरोपी को भी दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
यह मामला कादरीगेट निवासी धर्मेंद्र कुमार पाठक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है। धर्मेंद्र ने बताया था कि 21 जुलाई 2016 को वह अपनी बहन सपना के साथ आवास विकास स्थित अपने मामा के घर से कादरी गेट लौट रहे थे। इस दौरान निर्वाबाग के पास दो बाइक सवार युवकों ने उसकी बहन के गले से सोने की चैन व मंगलसूत्र झपट लिया और मौके से फरार हो गए।
पुलिस जांच में पल्ला निवासी पवन दुबे, सधवाड़ा निवासी मधुकर उर्फ कुलश्रेष्ठ और भूरा वाली गली निवासी मोहित वर्मा के नाम सामने आए। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ लूट समेत अन्य धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुज प्रताप सिंह ने साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से अपना पक्ष मजबूत किया। न्यायालय ने पवन दुबे और मधुकर उर्फ कुलश्रेष्ठ को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास और तीस-तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, मोहित वर्मा को चोरी का माल रखने के अपराध में तीन साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे भी एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।