24 साल पुराने मामले में आया फैसला, मेरापुर थानाध्यक्ष ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
फर्रुखाबाद: 24 साल पुराने Gangster Act के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को 15 September को सजा सुनाई जाएगी। मामला वर्ष 2001 का है। तत्कालीन थानाध्यक्ष मेरापुर विजय सिंह ने 8 दिसम्बर 2001 को गांव मुरान निवासी भूपेंद्र पुत्र लल्लू सिंह व किशन कुमार पुत्र रामचंद्र के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप था कि दोनों आरोपी गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी, मारपीट व अवैध वसूली करते थे। इनका इतना भय था कि कोई भी ग्रामीण इनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था।
पुलिस ने जांच पूरी कर दोनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रताप सिंह और राजीव गंगवार ने बहस की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों व सबूतों पर विचार करने के बाद अदालत ने भूपेंद्र व किशन कुमार को दोषी ठहराया। दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अब 15 सितम्बर को अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी।