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Friday, January 16, 2026

गैंगस्टर एक्ट में दो भाइयों को आठ साल कारावास

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प्रत्येक पर दस दस हजार रूपये जुर्माना

फर्रुखाबाद: 28 साल पहले दर्ज गैंगस्टर एक्ट में मामले में आरोपी दो सगे भईया को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट दीपेन्द्र कुमार सिंह ने दोषी ठहराया है दोषियों को आठ साल कारावास (imprisonment) की सजा से दण्डित किया है प्रत्येक दोषी को दस दस हजार रूपये जुर्माना लगाया है जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

मोहम्मदाबाद थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक महेश चन्द्र चतुर्वेदी ने 21 अप्रैल 1997 को गांव रोहिला निवासी नागेन्द्र सिंह व जसवीर सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें कहा था कि नागेन्द्र सिंह व जसवीर सिंह एक संगठित गिरोह चलाते हैं जिसका गैंगलीटर नागेन्द्र है गैंग का जसवीर सिंह सक्रिय सदस्य है यह गिरोह विधि विरुद्ध साधनों द्वारा अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के लिए अनुचित भौतिक एवं आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य हिंसा व हिंसा की धमकी देकर समाज विरोधी कार्य करते हैं।

इस गिरोह का जनता में काफी बय व आतंक है कोई भी ग्रामीण इन दोनों के खिलाफ गवाही देने से भी डरता है पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेन्द्र परमार ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट दीपेन्द्र कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दोनों भाइयों को गैंगस्टर एक्ट के अपराध में दोषी ठहराया है प्रत्येक दोषी को आठ साल कारावास की सजा से दण्डित किया है बीस हजार रूपये जुर्माना लगाया है।

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