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Tuesday, August 5, 2025

जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाई दोषी (Guilty) करार

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फर्रुखाबाद: उच्चतर न्यायालय (higher court) कक्ष संख्या-7 के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने 19 वर्ष पुराने एक जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाते हुए दो सगे भाइयों सुदेश उर्फ पिंटू और सुनील उर्फ गुड्डू पुत्रगण इंद्रपाल, निवासी महानंद मौधा, को दोषी (Guilty) ठहराया है। दोनों को न्यायिक हिरासत (judicial custody) में लेकर जेल भेज दिया गया है। सजा पर निर्णय की तिथि 3 मई तय की गई है।

मामला 28 अक्टूबर 2006 का है, जब पीड़ित अजय कुमार पुत्र राधेश्याम ने मोहम्मदाबाद कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके गांव के इंद्रपाल सिंह यादव से खेत को लेकर विवाद चल रहा था। जब इंद्रपाल द्वारा उनके खेत में घूरा डालने का विरोध किया गया, तो इंद्रपाल के पुत्र सुदेश और सुनील, साथ ही नाती योगेन्द्र उर्फ रिंकू और राघवेंद्र ने अजय के घर पर पहुंचकर गाली-गलौज की।

जब इसका विरोध किया गया, तो चारों आरोपी अपने मकान की छत पर चढ़ गए। सुदेश ने अपने घर से तमंचा निकालकर अजय के मकान पर जानलेवा फायरिंग की, जबकि अन्य आरोपियों ने ईंट-पत्थर फेंके। इस हमले में अजय के पिता घायल हो गए और छोटे भाई को गोली लगी।

पुलिस (Police) ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की प्रभावी पैरवी और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने सुदेश को जानलेवा हमले का दोषी (Guilty) पाया, जबकि सुनील को मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी करार दिया। वहीं राघवेंद्र और योगेंद्र के खिलाफ मामला बाल अपचारी होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

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