अदालत ने दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
फर्रुखाबाद: विशेष न्यायालय Gangster Act की अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अदालत ने अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ ललैया पुत्र मुन्नालाल तथा जगदीश पुत्र रामसिंह, निवासीगण आवाजपुर, थाना मऊदरवाजा, को छह-छह वर्ष के कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला करीब 27 वर्ष पुराना है। थाना मऊदरवाजा के तत्कालीन थानाध्यक्ष आर.के. पाठक ने अभियुक्त रामसिंह, बलवीर, बाबूराम और जगदीश के विरुद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 (Gangster Act) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में उल्लेख किया गया था कि ये अभियुक्त समाज में भय और आतंक का वातावरण बनाकर आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं।
मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त रामसिंह और बाबूराम की मृत्यु हो चुकी थी। बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद, शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने बलवीर सिंह उर्फ ललैया और जगदीश को दोषी करार दिया और उन्हें छह-छह वर्ष का कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।