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Monday, September 15, 2025

गैंगस्टर एक्ट में दो आरोपियों को छह साल कारावास

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24 साल बाद आया फैसला, मेरापुर थानाध्यक्ष ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

फर्रुखाबाद: विशेष न्यायाधीश Gangster Act रितिका त्यागी की अदालत ने 24 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह साल कठोर कारावास की सजा (six years imprisonment) सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोनों को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला वर्ष 2001 का है। तत्कालीन मेरापुर थानाध्यक्ष विजय सिंह ने 8 दिसम्बर 2001 को गांव मुरान निवासी भूपेंद्र पुत्र लल्लू सिंह और किशन कुमार पुत्र रामचंद्र के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि दोनों आरोपी गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी, मारपीट और अवैध वसूली करते थे। इनके खौफ के चलते ग्रामीण गवाही देने से भी कतराते थे।

पुलिस विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रकाश सिंह और राजीव गंगवार ने दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाह-सबूतों को परखने के बाद अदालत ने भूपेंद्र और किशन कुमार को दोषी ठहराया।

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