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Saturday, September 13, 2025

देवीपाटन मंडल में जनसूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण 11 सितम्बर को

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आरटीआई और जनहित गारंटी अधिनियम पर अधिकारियों को मिलेगी विशेष जानकारी जिला पंचायत सभागार में दोपहर 12 से 3 बजे तक होगा प्रशिक्षण

गोंडा: देवीपाटन मंडल (Devipatan Division) अंतर्गत गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिलों के जनपद स्तरीय कार्यालयों में नियुक्त जनसूचना अधिकारी (Information Officers) प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम तथा जनहित गारंटी अधिनियम में निहित प्राविधानों एवं आरटीआई आवेदनों,प्रथम अपीलों की ऑनलाइन प्रविष्टि किए जाने के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

यह एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 सितम्बर 2025 को जिला पंचायत सभागार, गोंडा में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 03 बजे तक आयोजित होगा। जिसमें अधिकारियों को पोर्टल https://rtionline.up.gov.in पर उपलब्ध सुविधाओं और उनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर मंडलायुक्त देवी पाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि मंडल के सभी जिलों के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें। जिसको लेकर संबंधित जिलाधिकारी को प्रतिभाग सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसुविधाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाना है।

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