फर्रुखाबाद: घर के सामने घूरा डालने को लेकर हुए विवाद (assault) के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने तीन भाइयों को दोषी ठहराया है दोषियों को छह माह की परिवीक्षा पर जमानत दे दी है थाना शमशाबाद क्षेत्र के दलेलगंज गांव निवासी राजेन्द्र सिंह ने गांव के तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि उसके घर के सामने घूरा डाल रखा था आपत्ति करने पर सोबरन सिंह, संजीव व अनिल कुमार ने गाली-गलौज की और लाठी-डंडों से मारपीट कर दी बीच-बचाव करने आई उसकी पत्नी सुशीला देवी को भी पीट दिया पुलिस ने जांच कर सोबरन सिंह, संजीव व अनिल कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया मामले की सुनवाई कर रहे।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तीनों को मारपीट, गाली गलौज में दोषी ठहराया दोषियों को छह माह परिवीक्षा अवधि पर प्रत्येक को बीस बीस हजार रुपये के निजी बंधपत्र पर जमानत दे दी है।


