फर्रुखाबाद: हत्या के मामले (murder case) में विशेष न्यायाधीश (special judge) ई सी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी कायमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम अताईपुर निवासी राजेश कुमार ने 3 अप्रैल 2002 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी रिपोर्ट में बताया गया कि उनका ट्रैक्टर चालक ईश्वर दयाल उर्फ पप्पू रात करीब 9:30 बजे उसकी बाइक से ट्यूबवेल से घर जा रहा था।
इसी दौरान फायर की आवाज सुनाई दी फायर की आवाज सुनकर वह मजदूरों के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि ईश्वर दयाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है उसका शव सड़क पर पड़ा था और बाइक भी पास में पड़ी थी मौके पर तीन-चार बदमाश फायरिंग करते हुए सड़क के उत्तर की ओर भाग कर जा रहे थे जिन्हें टॉर्च की रोशनी में देख लिया था।
पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जांच के दौरान ग्राम अताईपुर निवासी सुग्रीव, देशराज ग्राम नोनियमगंज निवासी राजेश अग्रवाल तथा पृथ्वी दरवाजा निवासी सिकंदर का नाम प्रकाश में आया विवेचक ने विवेचना पुरी कर ने सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त सुग्रीव की मृत्यु हो गई अभियोजन पक्ष की ओर से श्रवण कुमार ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए देशराज, राजेश अग्रवाल व सिकंदर को हत्या का दोषी ठहराया दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी।


