फर्रुखाबाद: जिले में अब बिना रजिस्ट्रेशन (without registration) और बिना प्रशासनिक अनुमति के ड्रोन (drones) उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक के आदेश के बाद यह सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अब जो भी व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाता पाया जाएगा, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
ड्रोन गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी नजर
पुलिस प्रशासन ने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ड्रोन गतिविधियों की सघन निगरानी करें और किसी भी संदिग्ध उड़ान की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें। इसके साथ ही ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को भी एक्टिव किया जा रहा है, जिससे जिले में किसी भी अनधिकृत ड्रोन उड़ान को तुरंत ट्रैक किया जा सके।
नियमित पेट्रोलिंग और सतर्कता अभियान शुरू
एएसपी डॉ. संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए नियमित पेट्रोलिंग की जा रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी ड्रोन संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराएं और प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार की ड्रोन उड़ान न करें।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय
एएसपी ने कहा कि कुछ समय से विभिन्न संवेदनशील इलाकों में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने की घटनाएं सामने आ रही थीं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह सख्त निर्णय लिया है। जिले में आने वाले दिनों में ड्रोन संचालन के लिए स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी की जाएगी।