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Friday, January 16, 2026

मारपीट व लूट में तत्कालीन चौकी इंचार्ज व सिपाही को दस साल कारावास

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प्रत्येक दोषी पर 50- 50 हजार रूपये का जुर्माना

फर्रुखाबाद: मारपीट कर लूट करने के मामले में कर्नलगंज चौकी के तत्कालीन चौकी इंचार्ज व सिपाही को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेन्द्र सचान ने दोषी ठहराया है प्रत्येक दोषी को दस साल कारावास (imprisonment) की सजा से दण्डित किया है दोषियों को 50- 50 हजार रूपये जुर्माना लगाया जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला नेकपुर कला निवासी अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 10 जनवरी 2018 को दयानंद कटियार, अभिनव कटियार एवं आशा कटियार ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की नीयत से फायर किया था घटना की सूचना देने वह कर्नलगंज चौकी जा रहा था इसी दौरान चौकी इंचार्ज अनिल भदौरिया ने फोन कर उन्हें कोतवाली फतेहगढ़ बुलाया था जब वह फतेहगढ़ कोतवाली पहुंचा तो दरोगा ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।

विरोध करने पर दरोगा अनिल भदौरिया, सिपाही नवनीत व सुरेन्द्र ने मिलकर लाठी-डंडों व पटा से बेरहमी से उसके साथ मारपीट की आरोप यह भी है कि इस दौरान धार्मिक भावना को आहत करते हुए दरोगा ने उनकी चोटी काट दी और जेब से 2200 रुपये नकद, एटीएम कार्ड और सोने की अंगूठी छीन ली इसके बाद पूरी रात हवालात में बंद रखा यह हरकत तत्कालीन प्रभारी दीपक कुमार के कहने पर कि गई मामले में साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए न्यायाधीश ने अनिल भदौरिया, सुरेन्द्र सिंह, नवनीत एवं दीपक कुमार को तलब किया था बाद में नवनीत और दीपक कुमार की पत्रावली पृथक कर दी गई।

मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेन्द्र सचान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए न्यायाधीश ने अनिल भदौरिया एवं सिपाही सुरेन्द्र सिंह को दोषी ठहराया दोषियों को दस साल कारावास की सजा से दण्डित किया है एक लाख रूपये जुर्माना भी लगाया है।

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