प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court) ने छोटा राजन गिरोह से जुड़े शार्पशूटर और पूर्व पार्षद निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी (Bacha Pasi) को राहत दी है। निहाल कुमार पर एक निजी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर (project manager) सतेंद्र कुमार पर हमला करने का आरोप है। अदालत ने अगले आदेश तक बच्चा पासी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
इस मामले की सुनवाई कल न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की। स्थगन आदेश देते हुए, उच्च न्यायालय ने पुलिस को अपनी जाँच जारी रखने की अनुमति दी और सभी प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रयागराज के सुलेम सराय के पूर्व पार्षद बच्चा पासी पर 11 सितंबर को सीएम ग्रिड परियोजना का क्रियान्वयन कर रही कंपनी प्रीति बिल्डकॉन के परियोजना प्रबंधक सतेंद्र कुमार पर हमला करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि यह हमला जान से मारने के इरादे से किया गया था।
घटना के बाद, 12 सितंबर को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। बच्चा पासी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। उनके वकील ने दावा किया है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।
अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को निर्धारित है। बच्चा पासी का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें मुंबई में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन गिरोहों के बीच हुए कुख्यात काला घोड़ा मुठभेड़ से जुड़े आरोप भी शामिल हैं। इस मामले में बाद में उत्तर प्रदेश में राजेश यादव, ज़फ़र सुपारी और बच्चा पासी सहित गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।