हत्या के मामले में आरोपी को वरी, 25 अगस्त को होगी सजा
फर्रुखाबाद: लगभग एक साल पहले हुई एक बड़ी वारदात में अदालत (court) ने आरोपी युवक को विवाहिता (married woman) से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है। जबकि हत्या के मामले में आरोपी को वरी कर दिया गया है। अब 25 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गाँव हथियापुर निवासी गुड्डी देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 अप्रैल 2024 की रात करीब 10:30 बजे उनका पुत्र लालू व पुत्रवधु छत पर सो रहे थे। तभी गाँव का अकीम खाँ और एक अन्य बाल अपचारी घर का दरवाजा तोड़कर भीतर घुसे और छत पर सो रही पुत्रवधु से छेड़छाड़ करने लगे।
विरोध करने पर लालू को आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल लालू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और आरोपी अकीम खाँ के विरुद्ध छेड़छाड़ और हत्या का आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। दूसरा आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
एडीजे अष्टम दीपेन्द्र कुमार सिंह की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना ने दलीलें रखीं। गवाहों और सबूतों पर विचार करने के बाद अदालत ने अकीम खाँ को घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोप में दोषी करार दिया। अदालत ने अकीम खाँ को दस दिन के भीतर जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष पेश होने और 25 हजार रुपये का एक जमानतदार व बंधपत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर छोड़ने का आदेश दिया।