फर्रुखाबाद: सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत (court) ने स्वर्गधाम पर अवैध वसूली करने वाले गैंग (Kafan Khasot Gang) के सरगना राजेंद्र कुमार बाजपेई द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह गैंग लंबे समय से अंतिम संस्कार के नाम पर लोगों से वसूली और मारपीट करता रहा है और घाट पर आतंक का वातावरण कायम किए हुए था।
जानकारी के अनुसार, गैंग ने पहले कोर्ट रचित दस्तावेजों और तथ्यों को छुपाकर अपने पक्ष में आदेश हासिल किया था, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने स्वर्गधाम पर लगातार वसूली शुरू कर दी। समाजसेवी विष्णु नारायण अरोड़ा ने इसका विरोध किया तो गैंग ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उन्हें घाट पर आना छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
पिछले वर्ष, फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष भैय्यन मिश्रा को गैंग के कुप्रवृत्तियों की जानकारी हुई और उन्होंने स्वर्गधाम से गैंग को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई। इसके वसूली करने वाले लोगों को कई बार पकड़वाया गया। लगातार संघर्ष और जनता के सहयोग से गैंग के पैर लड़खड़ा गए। गैंग ने फिर से न्यायालय की शरण ली। इस पर भैय्यन मिश्रा ने अनुभवी वकीलों की टीम — जागेश्वर सिंह कुशवाहा, पूर्व जीसी महेश यादव, विवेक मिश्रा, अनुज तिवारी, अमित यादव, प्रबल त्रिपाठी, प्रकृति देव पांडे उर्फ ठकुरी — को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने यह साबित किया कि गैंग पूरी तरह अवैध वसूली करता था और इसका स्वर्गधाम से कोई संबंध नहीं है।
न्यायालय ने गैंग द्वारा दिए गए 6C रिट को खारिज कर दिया। फैसले पर खुशी जताते हुए भैय्यन मिश्रा ने कहा, “हमें पूरी उम्मीद थी कि सत्य की जीत होगी और ऐसा ही हुआ। अब कफन खसोट गैंग को चेतावनी है कि भविष्य में कोई भी अवैध कार्य करेगा तो जनता इसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी।”
न्यायालय के फैसले पर स्वर्गधाम सेवादल के सदस्य — गुरविंदर सिंह उर्फ कुक्कू सरदार, विष्णु नारायण अरोड़ा, सत्यपाल सिंह प्रगलब, रामदास गुप्ता, कोमल पांडे, निशु दुबे, श्यामेंद्र दुबे, नीरज, अनिल द्विवेदी, भूपेंद्र प्रताप सिंह, मोहित खन्ना, आकाश गुप्ता, सनी गुप्ता, पंकज राठौर, बाबू भाई, विशाल गंगवार, कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ नन्हे पंडित, महेश अग्निहोत्री, अभिषेक अग्निहोत्री डब्बू, प्रदीप दुबे पिंटू, विश्वनाथ राजपूत, नवनीत कनौजिया, शशांक शेखर मिश्रा, उमेश जाटव सहित कई लोगों ने खुशी और उत्साह व्यक्त किया।