फर्रुखाबाद: फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नगला नैन भोलेपुर (Nagla Nain Bholepur) में आशीष कुमार पुत्र नेकराम के साथ हुई मारपीट और जान से मारने की धमकी मामले में न्यायालय ने पुलिस को तत्काल रिपोर्ट दर्ज (file a report) कर मामले की विवेचना करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार, दिनांक 27 मई 2025 को आरोपी आदर्श पाल पुत्र दुर्गेश पाल ने आशीष के घर की महिलाओं को फोन कर अश्लील बातें कीं। जब महिलाओं ने विरोध किया तो आरोपी ने फोन काट दिया। इसके बाद आशीष ने आरोपी से बात करने का प्रयास किया, तो उसने उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।
घटना के कुछ ही समय बाद आदर्श पाल, रंजीत पाल, कुलदीप पाल और दुर्गेश पाल एक साथ आशीष के घर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि आदर्श और कुलदीप ने आशीष की गर्दन में अंगौछा डालकर खींचा, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजनों के बीच-बचाव करने पर भी आरोपियों ने उन पर हमला किया। शोरगुल सुनकर मोहल्ले के लोगों ने हस्तक्षेप किया और आरोपियों को भागना पड़ा।
आशीष ने इस घटना की सूचना पहले फतेहगढ़ कोतवाली को दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र भेजा, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने पीड़ित के अधिवक्ता शरद शुक्ला की दलीलों को सुनने के बाद फतेहगढ़ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर उपयुक्त धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें और नियमानुसार विवेचना करते हुए इसकी सूचना एक सप्ताह के भीतर न्यायालय को प्रेषित करें।


