16 C
Lucknow
Thursday, November 27, 2025

धोखाधड़ी कर प्लाट का सौदा रद्द करने वाले दंपति को तीन वर्ष की परिवीक्षा और बीस-बीस हजार का अर्थदंड

Must read

14 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, पीड़ित से की थी मारपीट

फर्रुखाबाद: प्लाट (plot) का सौदा कर रुपए हड़पने और विरोध करने पर मारपीट करने वाले दंपति को कोर्ट (court) ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की परिवीक्षा और बीस-बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने सोमवार को सुनाया।

मामला वर्ष 2011 का है। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला अम्बेडकर कालोनी भोलेपुर निवासी राजपाल पुत्र लालमन ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवाद में राजपाल ने बताया कि 5 जनवरी 2011 को जागेश्वर पुत्र अशर्फीलाल ने उसे अपना प्लाट दो लाख पचास हजार रुपए में बेचा था। राजपाल ने यह धनराशि समय से जागेश्वर को दे दी और 3 फरवरी को रजिस्ट्री तय हुई। लेकिन निर्धारित तिथि पर जब राजपाल अपनी पत्नी के साथ तहसील पहुंचा तो जागेश्वर वहां नहीं पहुंचा।

जब राजपाल ने अपने पैसे वापस मांगे तो जागेश्वर टाल-मटोल करने लगा। इसके बाद 30 जून की शाम करीब आठ बजे जागेश्वर और उसकी पत्नी मिथलेश ने गालियां दीं और विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट की। पीड़ित की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी जमा हो गए, तब जाकर आरोपी फरार हुए।

विचारण के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने जागेश्वर सिंह और उसकी पत्नी मिथलेश को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों को तीन वर्ष की परिवीक्षा (Probation) पर रखते हुए बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस फैसले को पीड़ित पक्ष ने न्याय की जीत बताया है, जबकि क्षेत्र में यह मामला वर्षों से चर्चा में रहा।

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article