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Tuesday, July 8, 2025

किशोर की हत्या के आरोपी को दोषी करार, सजा पर फैसला 26 मई को

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                  19 साल पुराने मामले में आया फैसला, अदालत ने आरोपी को भेजा जेल

 

फर्रुखाबाद: अपर जिला (upper district) एवं सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह (Justice Tarun Kumar Singh) प्रथम की अदालत (court) ने 19 वर्ष पूर्व हुए एक किशोर के अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी सर्वेश पुत्र जौहरी निवासी गढ़िया ढिलावल को दोषी ठहराते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सजा के निर्धारण के लिए अदालत ने 26 मई की तारीख तय की है।

यह मामला थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के ग्राम गढ़िया ढिलावल का है। गांव निवासी लालमन शाक्य पुत्र सुंदरलाल ने 23 अगस्त 2006 को पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसके नाती अवधेश उर्फ टोमू पुत्र राजवीर (उम्र 6 वर्ष) को दोपहर करीब 2:30 बजे उसकी मां खेत पर भेजा था। लेकिन वह खेत नहीं पहुंचा। परिजनों ने पूरे गांव में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

अगले दिन सुबह सात बजे जब लालमन गांव के किनारे पहुंचे तो एक चारे के खेत से दुर्गंध आ रही थी। पास जाकर देखा तो वहां अवधेश का शव पड़ा था। घटना की जानकारी पूरे गांव में फैल गई। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने गांव के हकीम, भारत, दीपू, सर्वेश और विनोद को अवधेश के साथ खेतों की ओर जाते देखा था। इस आधार पर परिजनों ने संदेह जताते हुए इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपियों में से भारत, विनोद और हकीम की मृत्यु हो चुकी थी। बचाव पक्ष की दलीलों और शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की प्रभावशाली पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपी सर्वेश को दोषी माना और जेल भेज दिया। अब अदालत 26 मई को सजा की घोषणा करेगी।

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