35.5 C
Lucknow
Friday, June 6, 2025

दोहरे हत्याकांड के मामले में एक ही परिवार सहित दस लोगों पर हत्या के मामले में दोषी सिद्ध

Must read

सजा के बिंदु पर 9 जून की तिथि निहित

कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम सरह के चर्चित हत्याकांड के सभी आरोपी पर दोष सिद्ध

ग्राम प्रधान सहित दस लोगों पर हत्या के मामले में दोषी सिद्ध

फतेहगढ़: पिता पुत्र के हत्यारे को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (special judge) ई सी एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार प्रथम ने दोहरे हत्याकांड मामले अरविंद , गोविंद , गोपाल, समर सिंह उर्फ समरे, अनिरुद्ध उर्फ बौका, सरविंद पुत्रगण सुखपाल , महेंद्र सिंह , धीरेन्द्र सिंह पुत्रगण हरिपाल, शिवेंद्र पुत्र शिवपाल समस्त निवासीगण ग्राम सराह कोतवाली फतेहगढ़ (Fatehgarh) को दोषी (guilty) करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया सजा के बिंदु पर 9 जून की तिथि निहित है।

बीते दो वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम सरह निवासी त्रिपुरारी पुत्र बृजनंदन ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 23 जुलाई सुबह लगभग 8 बजे मेरी आंखों के सामने मेरे पिता ब्रजनन्दन , भाई चंदन अपनी दुकान पर बैठे थे तभी उपरोक्त लोग आए एक राय होकर दुकान पर आए मेरी आंखों के सामने दुकान पर धारदार हथियार व नाजायज असलाह सभी अभियुकगण जान से मारने की नियत से एक राय होकर प्रहार कर दिया वादी के पिता व भाई जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की तो सभी आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी कुल्हाड़ी , तलवार से हमला करने लगे अवैध असलहों से गोलियां एक राय होकर मारी पिताजी की जेब से 8800 रुपए जबरदस्ती से छीन लिए थे

कुछ दिन पहले 19 जुलाई 2023 को दुकान में घुस कर वादी के पिता बृजनंदन के ऊपर सभी अभियुक्तों ने जान से मारने की नियत से हमला किया था तथा 3800 रुपए जेब से जबरदस्ती छीन लिए थे जिसका प्रार्थना पत्र पुलिस के उच्चाधिकारियों को दिया है जिसे पर कोई कार्यवाही नहीं हुई मै अपनी पिता व भाई को मरणासन्न अवस्था में लेकर डॉ राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया हालत गंभीर होने पर उपचार रिफर कर दिया उसके बाद उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया मेरे पिता बृजनंदन की उपचार के समय मृत्यु हो गई कुछ दिन उपचार के दौरान चंदन की भी मृत्यु हो गई थी।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या व हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कर लिया विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर माननीय न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश तरुण कुमार प्रथम ने अरविंद , गोविंद , महेंद्र , रामवीर, गोपाल, समर सिंह, अनिरुद्ध, शिवेंद्र, धीरेन्द्र, एंव सरविंद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया सजा के बिंदु पर 9 जून की तिथि निहित।

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article