– मतदाता सूची से जुड़ी गलत सूचना फैलाने के आरोप में हुई थी फिर
– सोशल मीडिया पर मतदाता सूची को लेकर हुआ था विवाद
नई दिल्ली: महाराष्ट्र मतदाता सूची से जुड़ी गलत सूचना फैलाने के आरोप में चुनाव आयोग द्वारा दर्ज की गई FIR के मामले में चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार को Supreme Court से राहत मिली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर महाराष्ट्र की मतदाता सूची से संबंधित गलत जानकारी फैलाने के आरोप में दर्ज दो एफआईआर के तहत गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और वकील सुमीर सोढ़ी की दलीलों को माना कि संजय कुमार ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली थी, इसके बावजूद उन पर एफआईआर दर्ज की गईं। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस बीच किसी भी दंडात्मक कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।
संजय कुमार सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) में लोकनीति के सह-निदेशक हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये एफआईआर कानून का दुरुपयोग हैं और एक शिक्षाविद को केवल एक वास्तविक गलती के लिए परेशान करने की कोशिश है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा दर्ज एफआईआर की संवेदनशीलता और माफी के बाद भी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए फिलहाल गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है। अब कोर्ट इस मामले की आगे की सुनवाई करेगा और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनकर अंतिम फैसला देगा।