गोरखपुर के कुख्यात गैंगस्टर गोरखनाथ मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा “गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते समय प्रक्रियाओं और सबूतों का सही तरीके से पालन होना जरूरी है। केवल संदेह के आधार पर व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता।”
इस फैसले से उत्तर प्रदेश में चल रहे कई गैंगस्टर मामलों पर असर पड़ सकता है और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठ सकते हैं।