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Tuesday, April 7, 2026

प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर मिलेगा सहारा

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कम प्रीमियम में गेहूं-सरसों का बीमा, किसानों को मिलेगा मुआवजा

इटावा

जनपद समेत पूरे प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बदलते मौसम और बेमौसम बारिश, आंधी-तूफान व ओलावृष्टि से फसलों को हो रहे नुकसान के बीच सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसान बेहद कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई पा सकते हैं।
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान समय में मौसम की अनिश्चितता के कारण किसानों को हर सीजन में जोखिम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, बिजली गिरना और बेमौसम बारिश जैसी परिस्थितियों में फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाता है।
जनपद में रबी सीजन के तहत गेहूं, सरसों और आलू जैसी प्रमुख फसलों का बीमा किया जा सकता है। गेहूं की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 27,500 रुपये की बीमित राशि पर मात्र 1.5 प्रतिशत यानी करीब 1312 रुपये प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार सरसों की फसल के लिए करीब 1.12 लाख रुपये की बीमित राशि पर लगभग 1680 रुपये प्रीमियम देना होता है, जबकि आलू के लिए लगभग 1.72 लाख रुपये की बीमित राशि पर 4 प्रतिशत की दर से करीब 6892 रुपये प्रीमियम तय किया गया है।
योजना के अंतर्गत ऋणी और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसान लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना आवश्यक होता है। किसान ऑनलाइन माध्यम से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर संपर्क किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि से संबंधित दस्तावेज और फसल बोआई का प्रमाण आवश्यक होता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, फसल कटाई के बाद भी 14 दिनों तक बीमा कवर लागू रहता है। यदि इस अवधि में किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो किसान को 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है, जिसके बाद सर्वे के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाता है।
जिला फसल बीमा प्रभारी राजेंद्र भाटी ने किसानों से अपील की है कि वे इस योजना के प्रति जागरूक रहें और समय रहते अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की आय को सुरक्षित रखने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में अत्यंत सहायक साबित हो रही है।

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