एटा
बागवाला थाना क्षेत्र में दर्ज पाॅक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। न्यायालय के इस फैसले को बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, 30 मार्च 2025 को थाना बागवाला में आरोपी मुकेश निवासी हरनावली के विरुद्ध पाॅक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों को संकलित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मुकेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बच्चों के साथ होने वाले अपराध समाज के लिए अत्यंत घातक हैं और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकरण में साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया गया, जिससे आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इस निर्णय के बाद क्षेत्र में यह संदेश गया है कि कानून बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।


