इटावा: यूपी के इटावा (Etawah) जिले महेवा इलाके में बीते दिनों दांदरपुर गांव के बहुचर्चित मामले में आरोपी कथावाचक (Story teller) मुकुट मणि यादव और संत सिंह की मुसीबते बढ़ती नजर आ रही है। जिला न्यायालय (District Courts) ने मुकुट मणि यादव और संत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि, बीते 21 जून को दांदरपुर गांव में कथावाचन के दौरान मुख्य यजमान की शिकायत पर कथावाचकों पर फर्जी आधार कार्ड दिखाकर आयोजन कराने और जाति छुपाने का आरोप लगाया गया था।
कथावाचक वाले प्रकरण में एडीजे-7 न्यायालय की न्यायाधीश राखी चौहान ने दोनों कथावाचकों की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। खारिज करते हुए न्यायाधीश राखी चौहान ने कहा कि इन दोनों ने आर्थिक लाभ के लोभ में फर्जी दस्तावेज बनाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस को शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए हैं।
आपको बता दें कि, दांदरपुर गांव में बीते 21 जून को कथावाचन के दौरान मुख्य यजमान की शिकायत पर कथावाचकों पर फर्जी आधार कार्ड दिखाकर कथा आयोजन कराने और जाति छुपाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने कथावाचक के साथ मारपीट कर बाल भी काटे थे। इन दोनों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, फर्जी दस्तावेजों के प्रयोग और झूठी पहचान प्रस्तुत करने का मुकदमा दर्ज हुआ। जिसकी जांच वर्तमान में झांसी पुलिस द्वारा की जा रही है।