प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण 4 नवंबर से शुरू, 7 फरवरी को जारी होगी अंतिम सूची

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लखनऊ। चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 4 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत बूथ स्तर अधिकारी (बी.एल.ओ.) घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें गणना प्रपत्र की दो प्रतियां उपलब्ध कराएंगे।

गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, पहचान पत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा का नाम, राज्य का नाम और फोटो पहले से अंकित होगा। यदि कोई मतदाता अपना फोटो बदलवाना चाहता है तो वह नया पासपोर्ट आकार का फोटो प्रपत्र पर चिपका सकता है। इसके अलावा जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, माता-पिता या अभिभावक का नाम, उनका पहचान पत्र नंबर, तथा यदि विवाहित हैं तो पति या पत्नी का नाम और उनका पहचान पत्र नंबर भी भरना होगा।

इस प्रपत्र में वर्ष 2003 में हुए विशेष पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में दर्ज नाम का विवरण भी देना होगा। इसमें मतदाता का नाम, पहचान पत्र संख्या, संबंधी का नाम, जिला, राज्य, विधानसभा, भाग संख्या और क्रम संख्या शामिल है। यह जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध वर्ष 2003 की मतदाता सूची में देखी जा सकती है। जिनका नाम उस सूची में नहीं है, वे अपने माता-पिता या अभिभावक का विवरण भर सकते हैं।

आयोग 8 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी करेगा। इस पर दावा और आपत्ति दर्ज कराने के लिए 8 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिन मतदाताओं का नाम 2003 की सूची से नहीं जुड़ा होगा, उन्हें संबंधित विधानसभा के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की ओर से सुनवाई के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित 14 प्रकार के प्रमाणपत्रों में से कुछ अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, बीमा या बैंक से संबंधित प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान का प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आदि शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी मतदाता या उसके अभिभावक का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है, तो ऐसे मतदाता को किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी मतदाता अपना पूरा विवरण सही-सही भरकर बी.एल.ओ. को उपलब्ध कराएगा, उसका नाम आगामी प्रारूप सूची में स्वतः शामिल कर लिया जाएगा।

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