अमृतपुर/फर्रुखाबाद: पुलिस अधीक्षक (SP) आरती सिंह ने बताया है कि संसद (Parliament) में कानून संशोधन किया गया है जिसमें अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून का नए भारत में अंत होकर राजद्रोह कानून को पूरी तरह से निरस्त कर मृत्यु दंड की सजा को अब आजीवन कारावास में ही बदला जा सकेगा आजीवन कारावास को 7 वर्ष तक की सजा में बदला जा सकेगा।
साथ ही बताया महिलाओं के प्रति अपराध पर अब कोई समझौता नहीं होगा कहा कि गैंगरेप के मामलों में अब कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास होगा 18 बरस से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड निश्चित किया गया है झूठे वादे या पहचान छुपा कर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में भी शामिल किया गया है।
वहीं उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी परेशान करे या इस तरह की घटना कार्य करें तो उसके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।


