– वोटर सूची में नाम जुड़वाने पर जालसाजी का आरोप, 6 जनवरी को सुनवाई
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। उन पर बिना भारतीय नागरिकता हासिल किए वोटर सूची में नाम दर्ज करवाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता ली, जबकि इससे पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। याचिका में दावा किया गया है कि नागरिकता प्राप्त किए बिना मतदाता बनना जालसाजी की श्रेणी में आता है और यह जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है।
अदालत ने इस मामले में सोनिया गांधी सहित पुलिस को नोटिस जारी करते हुए सभी पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में निर्धारित की गई है।
कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और कानूनी प्रक्रिया में तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे।
राजनीतिक हलकों में इस मामले ने एक बार फिर हलचल पैदा कर दी






