सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र (Sonbhadra) जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को 25 वर्षीय युवक को लगभग साढ़े चार साल पहले सात साल की बच्ची से बलात्कार (rape) के मामले में 20 वर्ष की कठोर कारावास (rigorous imprisonment) और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के सूत्रों ने यहाँ यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के सूत्रों ने बताया कि रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की माँ ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 21 मई, 2021 को सोनभद्र जिले के रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र निवासी छोटे ने उसकी छह साल की बेटी के साथ बलात्कार किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
अभियोजन पक्ष के सूत्रों ने बताया कि न्याय की गुहार लगाते हुए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अदालत में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने बताया, अदालत के 2 जुलाई 2021 के आदेश के अनुपालन में रामपुर बरकोनिया पुलिस ने 7 जुलाई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। मेडिकल जाँच में पीड़िता की उम्र लगभग 7 वर्ष बताई गई है।
अभियोजन सूत्रों ने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद जांच अधिकारी ने छोटे के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन सूत्रों ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अमित वीर सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने, सात गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी छोटे को दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन सूत्रों ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया, जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।


