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Thursday, February 26, 2026

धूम्रपान करने वालों की जेब पर पड़ने लगा बोझ! 1 फरवरी से पहले ही महंगी हुई सिगरेट

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नई दिल्ली: धूम्रपान (Smokers) करने वालों की जेब पर बोझ पड़ने लगा है। सिगरेट (Cigarette) और अन्य तंबाकू उत्पाद 1 फरवरी, 2026 से महंगे हो जाएंगे, लेकिन इसका असर बाजार में अभी से दिखने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी समेत कई शहरों में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की कमी हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि कंपनियां और वितरक नियमित रूप से आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। नतीजतन, लोकप्रिय ब्रांड या तो उपलब्ध नहीं हैं या आधिकारिक मूल्य वृद्धि से पहले ही ऊंची कीमतों पर बिक रहे हैं।

खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि यह व्यवधान सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क प्रणाली में बदलाव के फैसले से पहले किए गए अग्रिम स्टॉक जमा करने के कारण है। 1 फरवरी से एक नई उत्पाद शुल्क संरचना लागू होगी, जो तंबाकू उत्पादों पर मौजूदा 40 प्रतिशत तक के जीएसटी में जुड़ जाएगी।

इससे थोक विक्रेताओं और बड़े डीलरों ने स्टॉक रोक लिया है और बाद में इसे ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं। दिल्ली के एक खुदरा विक्रेता के अनुसार, “जिनके पास पहले से स्टॉक है, उन्होंने आपूर्ति धीमी कर दी है ताकि वे मूल्य वृद्धि के बाद ऊंची कीमतों का लाभ उठा सकें।”

वित्त मंत्रालय ने उत्पाद शुल्क में व्यापक संशोधन की अधिसूचना जारी की है—जो 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद पहला बड़ा बदलाव है। संशोधित ढांचे के तहत, सिगरेट पर जीएसटी के अतिरिक्त 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये प्रति 1,000 स्टिक तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा, जो लंबाई और श्रेणी पर निर्भर करेगा।

यह दोहरा शुल्क (उत्पाद शुल्क और जीएसटी) कर भार को काफी बढ़ा देता है और इससे सभी श्रेणियों, विशेष रूप से लंबी और फिल्टर सिगरेट की खुदरा कीमतों में वृद्धि होने की आशंका है।

इसी समय, केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को हटा दिया है (इसे शून्य कर दिया है) और जीएसटी स्लैब को 18 प्रतिशत या 40 प्रतिशत तक तर्कसंगत बना दिया है (28 प्रतिशत स्लैब को हटा दिया गया है)। इसके बावजूद, लगभग सात वर्षों से अपरिवर्तित, पुनः लागू विशिष्ट उत्पाद शुल्क राहत को काफी हद तक बेअसर कर देता है, जिससे कीमतों में शुद्ध वृद्धि होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी दोहरी कराधान संरचना को बरकरार रखा है।

पैकिंग मशीन नियम, 2026 के तहत क्षमता-आधारित उत्पाद शुल्क लागू होने से चबाने वाले तंबाकू, जर्दा और गुटखा जैसे धूम्रपान रहित तंबाकू की कीमतों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। उत्पादों पर पैकिंग मशीनों की संख्या, गति और उत्पादन क्षमता के साथ-साथ खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर कर लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य अत्यधिक मशीनीकृत, नकद-आधारित क्षेत्रों में कर चोरी पर अंकुश लगाना है।

हालांकि आधिकारिक कीमतें 1 फरवरी से लागू हो गई हैं, लेकिन आपूर्ति में कमी के कारण कई जगहों पर खुदरा कीमतें पहले ही 2-5 रुपये तक बढ़ चुकी हैं:

10 रुपये की सिगरेट: अब 12-13 रुपये
15 रुपये की सिगरेट: अब 18-19 रुपये
18 रुपये की सिगरेट: अब 21-22 रुपये
20 रुपये की सिगरेट: अब 23-25 ​​रुपये

दुकानदारों का कहना है कि समय सीमा नजदीक आने और आपूर्ति सामान्य न होने पर कीमतें और बढ़ सकती हैं।

 

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