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Thursday, February 19, 2026

संयुक्त चेकिंग खानापूर्ति मे स्लीपर बस सीज, ₹1.02 लाख जुर्माना

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ओवरलोड ट्रक और कर बकाया वाले ट्रक पर भी कार्रवाई; कुल ₹1.38 लाख का दंड

फर्रुखाबाद: जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में परिवहन विभाग द्वारा खानापूर्ति के तहत संयुक्त चेकिंग (joint checkingअभियान चलाया गया। एआरटीओ (प्रवर्तन) सुभाष राजपूत और एआरएम रोडवेज राजेश कुमार की टीम ने अभियान के दौरान कई वाहनों की जांच की और नियमों के उल्लंघन के नाम पर कार्रवाई की।

चेकिंग के दौरान एक स्लीपर बस को राज्य कर का भुगतान न किए जाने और परमिट प्रस्तुत न करने पर रोडवेज बस स्टेशन पर ही सीज कर दिया गया। बस संचालक पर ₹1.02 लाख का भारी जुर्माना लगाया गया।

अभियान में—ओवरलोड ट्रक सीज किया गया और उस पर ₹36,000 का जुर्माना लगाया गया। जबकि लाल गेट आईटीआई चौराहा आदि क्षेत्रों में खुलेआम सुविधा शुल्क देखकर अवैध स्लीपर बसों का संचालन आम बात है। आरटीओ कार्यालय द्वारा महीनावार बसूली कर इनकी और कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

साथ ही, कर बकाया में संचालित एक अन्य ट्रक को भी सीज किया गया।

आज की कार्रवाई में कुल 3 वाहनों को सीज करते हुए परिवहन विभाग ने ₹1.38 लाख का जुर्माना वसूला। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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