29 साल पूर्व गांव में बदमाशों का तांडव, कई घर फूंके – मवेशी व सामान लूट ले गये थे
फर्रुखाबाद: 29 साल पूर्व गांव में बदमाशों ने तांडव कर कई घरों में आग (fire) लगा कर फूंक दिए थे ग्रामीणों की मवेशी व सामान लूट ले गये थे मामले में सुनवाई कर विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती शैलेन्द्र सचान ने 6 बदमाशों को दोषी ठहराया है दोषियों को 7 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी जबकि मामले की सुनवाई के दौरान दो बदमाशों की मौत हो चुकी है।
कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव बांकापूर्वा निवासी सुक्खा पुत्र बुद्धा ने 8 नामदर्ज सहित अज्ञात बदमाशों के खिलाफ डकैती कर गांव में ग्रामीणों के घरों में आग लगाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें कहा था कि 14 दिसम्बर 1996 सुबह करीब 8 बजे दर्जनभर से अधिक असलहों से लैस बदमाशों ने गांव में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की डर के मारे ग्रामीण घर छोड़कर भाग गये इसके बाद बदमाशों ने कई घरों में आग लगा दी। कीमती घरेलू सामान के साथ मवेशी भी लूट ले गये बताया कि खुटिया निवासी मटरू पुत्र सदानन्द अपने साथियों बब्बू, बुद्धू, कन्हैयालाल, सुम्भारी, श्यामनारायण, सुरेश, दिनेश, मुन्नू समेत कई अन्य बदमाशों के साथ गांव पहुंचा सभी नाजायज हथियारों से लैस थे बदमाशों ने आते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दीं जिससे दहशत में ग्रामीण जान बचाकर खेतों की ओर भाग गये बदमाशों ने मौके का फायदा उठाकर मगनलाल, सामन्त, श्यामसुन्दर, सुनील, सुक्खा, जयराम, अवनीश और हरिश्चन्द्र के घरों में आग लगा दी देखते ही देखते कई घर जलकर राख हो गये।
आगजनी के दौरान घरेलू सामान को भी आग में झोंक दिया गया जाते समय बदमाश ग्रामीणों के बैल और भैंसें भी हांक ले गये ग्रामीणों की चीख-पुकार सुनकर बांकापुरवा और परमनगर से लोग मदद को पहुंचे, लेकिन बदमाशों के पास हथियार होने से कोई पास नहीं जा सका पुलिस ने डकैती कर आग लगाने के मामले में मटरू,बब्बू, बुद्धू, कन्हैयालाल, सुम्भारी, श्यामनारायण, सुरेश, दिनेश व मुन्नू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर मटरू,बब्बू, बुद्धू, कन्हैयालाल, सुम्भारी, श्यामनारायण, सुरेश, दिनेश 8 बदमाशों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया मुकदमे की सुनवाई के दौरान कन्हैयालाल व मटरू की मौत हो गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती शैलेन्द्र सचान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बब्बू, बुद्धू, सुम्भारी, श्यामनारायण, सुरेश, दिनेश को आगजनी में दोषी ठहराया है दोषियों को 7 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी