देश में विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ी

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अब 11 दिसंबर तक जमा होंगे गणना फार्म, 16 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने देशभर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम के तहत नागरिकों की सुविधा को देखते हुए कई राज्यों में समय सीमा बढ़ा दी है। आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल और केरल में गणना फार्म जमा करने की अंतिम तिथि अब 4 दिसंबर के स्थान पर 11 दिसंबर 2025 कर दी गई है। वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 9 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी। इस निर्णय से लाखों नागरिकों को राहत मिली है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग समय पर फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे थे।

पश्चिम बंगाल में अब गणना फार्म 11 दिसंबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी होगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में मतदाता पहचान से संबंधित कागज़ी कार्य में अपेक्षा से अधिक भीड़ देखी गई, जिसके चलते समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रह जाए, यही इस फैसले का उद्देश्य है।

इसी प्रकार केरल में भी SIR की समय सीमा बढ़ाई गई है। यहां भी नागरिकों द्वारा फार्म जमा कराने की गति धीमी थी, जिसके चलते चुनाव विभाग ने अंतिम तिथि को 11 दिसंबर तक बढ़ाया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को सार्वजनिक की जाएगी, जिसे नागरिक और राजनीतिक दल आपत्ति एवं सुझाव के लिए देख सकेंगे।

चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। इसके बाद सभी जिलों में मतदान केंद्रवार अद्यतन सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। आयोग ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि घर-घर सत्यापन, नाम जोड़ने–हटाने और संशोधनों का कार्य पूरी पारदर्शिता से किया जाए।

गौरतलब है कि SIR प्रक्रिया 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है, जिनमें पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर प्रमुख हैं।
चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यह पुनरीक्षण आगामी महत्वपूर्ण चुनावों से पहले मतदाता सूची को सटीक और त्रुटिहीन बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

चुनाव आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने दस्तावेज जमा करें, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए।

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