लखनऊ। शिक्षामित्रों के मानदेय के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने के आदेश का अनुपालन हर हाल में किया जाए।
हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सख्त चेतावनी दी है कि अगर आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो उन्हें 27 अक्टूबर को कोर्ट में खुद हाजिर होना पड़ेगा।
इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर अनुपालन का हलफनामा दाखिल किया जाए।
हजारों शिक्षामित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब शिक्षामित्रों में उम्मीद जगी है कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।