नई दिल्ली: अबू धाबी में चार महीने के शिशु की कथित हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की निवासी शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दी जा चुकी है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी है।
सरकारी अधिवक्ता एएसजी चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि यूएई सरकार से 28 फरवरी 2025 को आधिकारिक संदेश मिला, जिसमें यह पुष्टि हुई कि शहजादी को यूएई के कानूनों और नियमों के तहत फांसी दी गई।
शहजादी के पिता शब्बीर खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की स्थिति की जानकारी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क करने के बावजूद कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी।
शहजादी ने 14 फरवरी को जेल से अपने परिवार को फोन कर कहा था, “मुझे एक-दो दिन में फांसी दी जा सकती है, यह मेरी आखिरी कॉल हो सकती है।” इसके बाद से परिवार को उनकी कोई सूचना नहीं मिली थी।
दिसंबर 2022 में शहजादी अबू धाबी में एक देखभालकर्ता (caregiver) के रूप में काम कर रही थीं। रूटीन वैक्सीनेशन के बाद बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया और 31 जुलाई 2023 को मौत की सजा सुना दी गई।