कम्पिल: छत पर सो रही नाबालिक से तमंचे की नोक पर दुष्कर्म (rape) करने के प्रयास में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ अनिल कुमार सिंह ने युवक को दोषी ठहराया है दोषी को सात साल कठोर कारावास (imprisonment) की सजा सुनाई है साथ ही 14 हजार रूपये बतौर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है कम्पिल थाना क्षेत्र निवासी महिला ने नाबालिक पुत्री से दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें कहा था कि 6 सितम्बर 2016 को उसकी 13 वर्षीय पुत्री मकान की छत पर सो रही थी रात करीब 11 बजे गांव का युवक ओंकार पुत्र मातादीन दीवार पर नशेनी लगाकर कर छत पर चढ़ आया तमंचे के बल पर पुत्री को बदनियती से दबोच कर बलात्कार करने की कोशिश की पुत्री के चिल्लाने पर वह छत पर गई।
शोर शराबा सुनकर ओंकार मौके से भाग गया सुबह थाने में शिकायत करने पर दरोगा ने जांच का आश्वाशन देकर टरका दिया 14 सितम्बर को महिला ने एसपी से शिकायत की एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर युवक के खिलाफ नाबालिक से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप कुमार सिंह ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ अनिल कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए नाबालिक से दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी ठहराया दोषी युवक को सात साल कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया साथ ही 14 हजार रूपये बतौर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है जुर्माना अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा