लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक सेवा और उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारियों के लिए कार खरीदने की सुविधा बढ़ा दी है। अब अधिकारी कार खरीदने के लिए पहले की तुलना में अधिक राशि का लाभ उठा सकेंगे।
पहले अधिकतम 8 लाख रुपये तक की कार खरीद सुविधा मिलती थी।
अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
यह बदलाव द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है।
कार खरीदने पर अधिकारियों को केवल 5% वार्षिक ब्याज देना होगा।
वाहन का मूल्य या 10 लाख—जिसमें राशि कम हो—उसी के आधार पर लाभ दिया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।


